खान सर को पटना कोर्ट से फिर बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बरकरार

 पटना के बेहद लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ 'खान सर' को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय (सिविल कोर्ट) से एक बार फिर बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हिंसक विवाद और फायरिंग मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक (Interim Protection) को अगली तारीख तक बढ़ा दिया है

शनिवार को सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने कोर्ट में मामले की अपडेटेड केस डायरी सौंप दी है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि तय की है।

 कोर्ट की कार्यवाही और केस अपडेट

मुख्य बिंदुअदालत का आदेश और वर्तमान स्थिति
गिरफ्तारी पर रोकबैन बरकरार: अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
पुलिस केस डायरी पटना पुलिस ने कोर्ट की मांग पर अपडेटेड केस डायरी जमा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, डायरी में इसे 'आत्मरक्षा' न मानकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग बताया गया है।
दोनों सुरक्षा गार्ड खान सर के कोचिंग संस्थान के दोनों सुरक्षा गार्ड (प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह) फिलहाल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
अगली सुनवाई की तिथि इस पूरे मामले और जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

 क्या है पूरा विवाद? 

विवाद की वजह: 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' और 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' के बीच बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का क्रेडिट लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था।

फायरिंग और FIR: आरोप है कि विवाद के दौरान खान सर के दो निजी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी, जिसके बाद कदमकुआं थाने में दर्ज एफआईआर (FIR) में खान सर को भी आरोपी बनाया गया। उन पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है।

 सह-आरोपी और नया मोड़

इस विवाद के दूसरे पक्ष यानी ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में अदालत से जमानत मिल चुकी है। इस बीच, रौशन आनंद के भाई की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया है।